नरसिंहपुर : चरित्र संदेह पर हत्या करने पर आजीवन कारावास
नरसिंहपुर , 2 जुलाई (हि.स.)। न्‍यायालय पंचम अपर सत्र न्‍यायाधीश नरसिंहपुर वैभव सक्‍सेना के न्‍यायालय द्वारा हत्‍या के आरोपी परषोत्‍तम चौधरी उम्र 32 वर्ष आत्‍मज ओमकार चौधरी निवासी लाठगांव (पिपरिया) थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर को भारतीय न्‍याय संहिता
नरसिंहपुर : चरित्र संदेह पर हत्या करने पर आजीवन कारावास


नरसिंहपुर , 2 जुलाई (हि.स.)। न्‍यायालय पंचम अपर सत्र न्‍यायाधीश नरसिंहपुर वैभव सक्‍सेना के न्‍यायालय द्वारा हत्‍या के आरोपी परषोत्‍तम चौधरी उम्र 32 वर्ष आत्‍मज ओमकार चौधरी निवासी लाठगांव (पिपरिया) थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर को भारतीय न्‍याय संहिता की धारा 103(1) में दोषसिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला अभियोजन के जिला मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि इस मामले में 23 नवम्‍बर 2024 को पुलिस थाना गोटेगांव में ग्राम लाठगांव का ग्राम कोटवार द्वारा सूचना दी गई थी। मामले में आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था और उसने सब्‍बल मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामले की समस्‍त आवश्‍यक अनुसंधान कार्यवाही की जाकर विवेचना के दौरान थाना गोटेगांव में असल अपराध पंजीबद्ध कर मामले को न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया था न्‍यायालय में शासन की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन नरसिंहपुर रामकुमार पटेल के निर्देशन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी इंद्रमणि गुप्‍ता द्वारा की गई, जिसमें कि वे आरोपी को बुधवार सजा दिलाने में सफल रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / भागीरथ तिवारी