न्यायालय का आदेश जारी, गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की कार जब्त
जालौन, 15 जुलाई (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गैंग लीडर अब्दुल कलाम पुत्र मुहम्मद याकूब, निवासी पटखोली माफी, थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अवै
कोर्ट


जालौन, 15 जुलाई (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गैंग लीडर अब्दुल कलाम पुत्र मुहम्मद याकूब, निवासी पटखोली माफी, थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई TOYOTA Etios Liva vx Car (MH02CH4926) को जब्त करने का आदेश जारी किया है।

यह जानकारी जेडी प्रॉसिक्यूशन केडी शुक्ला ने मंगलवार को देते हुए बताया कि उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जालौन की रिपोर्ट एवं थाना डकोर द्वारा पंजीकृत मुकदमों के आधार पर की गई। जिसमें बताया गया कि आरोपित और उसके गैंग ने सौर ऊर्जा प्लांट से केविल चोरी कर उसे बेचकर अवैध धन अर्जित किया। न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिपक्षी के पास आय का वैध स्रोत नहीं है और न ही कोई व्यवसाय, जिससे उक्त वाहन खरीदा जा सकता है। न्यायालय ने सम्पत्ति की जब्ती की संस्तुति करते हुए आदेश की प्रति विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, जालौन को संदर्भित की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा