संबल योजना के लाभार्थियों ट्यूशन फीस व परीक्षा फीस सरकार भरेगी- हाईकोर्ट
जबलपुर, 10 जुलाई (हि.स.)। जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस दीपक खोत की युगलपीठ ने एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के भीतर संबल योजना के 10 तहत लाभार्थी छात्रों की फीस विश्वविद्यालय को भुगतान करें। हाईकोर्ट ने कहा कि संबल
गंदगी और बीमारियों पर ननि और सरकार दें चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट : मप्र हाईकोर्ट


जबलपुर, 10 जुलाई (हि.स.)। जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस दीपक खोत की युगलपीठ ने एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के भीतर संबल योजना के 10 तहत लाभार्थी छात्रों की फीस विश्वविद्यालय को भुगतान करें। हाईकोर्ट ने कहा कि संबल योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस व परीक्षा फीस सरकार ही भरेगी। हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता छात्रों से शुल्क वसूल किए बिना ही उनका परीक्षा फार्म स्वीकार कर उन्हें परीक्षा में शामिल करें। याचिकाकर्ता मनीष बघेल और यामिनी सिंह की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल व रोहित रघुवंशी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जबलपुर विवि में एलएलएम पाठ्यक्रम के छात्र हैं। हाईकोर्ट ने एलएलबी के छात्रों की याचिका पर भले ही आदेश दिया है, लेकिन RDVV के अन्य विभागों में भी यह स्थिति है जिनके द्वारा संबल योजना के छात्रों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं फीस जमा नहीं होने की स्थिति में परीक्षा फार्म नहीं भरने की बात कही जा रही है।

याचिकाकर्ताओं को मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबंल) योजना के तहत प्रवेश मिला था। इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क से छूट प्राप्त होती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि उन्होंने ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक