बिन ब्याही युवती को मां बनाने वाले आरोपी को 11 वर्ष का कठोर कारावास, 75 हजार का जुर्माना
पन्‍ना, 10 जुलाई (हि.स.)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना ने आरोपित रमेश पुत्र सुन्दर लाल (43) को धारा-376(2)(एन) भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप में दोष सिद्ध पाये जाने पर 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अ
बिन ब्याही युवती को मां बनाने वाले आरोपी को 11 वर्ष का कठोर कारावास, 75 हजार का जुर्माना


पन्‍ना, 10 जुलाई (हि.स.)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना ने आरोपित रमेश पुत्र सुन्दर लाल (43) को धारा-376(2)(एन) भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप में दोष सिद्ध पाये जाने पर 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का निर्णय दिया गया।

जिला लोक अभियोज किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित उसके घर 06 जून 2023 को आया और उसके घर में कोई नहीं था तो उसके साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध गलत काम किया तथा लगातार उसके साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध गलत काम करता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई और आरोपित उसे ग्वालियर, रीवा ले गया तथा 25 जून 2024 को उसे पन्ना बस स्टैण्ड छोड़कर चला गया। अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना पन्ना में आरोपी रमेश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अभियुक्त के द्वारा निरंतर शारीरिक संबंध बनाने के कारण अभियोक्त्री गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया।

विवेचना उपरान्त चालान न्यायायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

तथा अभियोजन के द्वारा अभियोक्त्री, अभियोक्त्री की नवजात शिशु एवं आरोपी के रक्त नमूने संकलित कर उसका डी.एन.ए. परीक्षण कराया तथा डी.एन.ए. रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी नवजात शिशु का जैविक पिता है। साक्षियों की साक्ष्य और डॉक्टर एवं विवेचक द्वारा दी गई साक्ष्य की विवेचना को एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे मानते हुये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रमेश पिता सुन्दर लाल उम्र-43 वर्ष को धारा-376(2)(एन) भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर ग्यारह वर्ष का सश्रम कारावास एवं पचहत्तर हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुरेश पांडे