शिक्षा योजना के फंड राेके जाने के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, 09 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2151 करोड़ रुपये रोके जाने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news