गलत जानकारी देकर मिलीभगत से पिस्तौल खरीदने के आरोपित के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इंकार
प्रयागराज, 09 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना वैध दस्तावेज शस्त्र लिपिक की मिलीभगत से पिस्तौल खरीदने के आरोपित आगरा निवासी शोभित चतुर्वेदी को राहत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा बिना बड़े अधिकारियों की सहमति के लिपिक से मिलीभगत कर शस

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