गैंगस्टर के सात आरोपिताें काे दाेष सिद्ध होने पर दो-दो वर्ष का कारावास
गैंगस्टर के आरोपी सात लोगों को दो दो वर्ष का कठोर कारावास


-प्रत्येक पर पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया

हमीरपुर, 05 जून (हि.स.)। संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त होकर अपराध करने वाले गैंगस्टर के आरोपित पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने गुरुवार को सात को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 5000-5000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

एडीजीसी सुशील कुमार त्रिपाठी ने गुरुवार को बताया कि संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त होकर अपराध करने वाले सात आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जरिया थाने में वर्ष 2021 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी करने पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ईसी एक्ट/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश ने सुरेश, रमेश, राकेश, राजेश उर्फ राजेन्द्र पुत्रगण टीकाराम लोधी, सिंहराज निवासी अतरौली थाना जरिया, अजय पुत्र तुलाराम व प्रभूदयाल पुत्र बेनीप्रसाद निवासीगण गोहांड थाना जरिया को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 5000-5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा