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पूर्वी सिंहभूम, 5 जून (हि.स.)। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित घाटशिला कोर्ट ने गुरुवार को जिला परिषद सदस्य करण सिंह को जमानत दे दी।
करण सिंह के खिलाफ बिल्डर रौशन लाल गुप्ता ने रंगदारी सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब रौशन लाल गुप्ता ने कोर्ट में समझौता कर लिया है। इसी आधार पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने ने करण सिंह को राहत प्रदान की है।
अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस करण सिंह के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही, जिसके चलते उन्हें जमानत मिल गई।
इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी काफी हंगामा हुआ था। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय सहित अन्य राजनीतिक दलों ने पुलिस के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था।
पुलिस पर पक्षपात और जांच को प्रभावित करने के भी आरोप लगे। खासकर घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन डे पर आरोप था कि उन्होंने शिकायतकर्ता रौशन लाल गुप्ता को अपने कब्जे में रखकर समझौता करने से रोकने का प्रयास किया था।
अंततः पुलिस की कमजोर दलीलों और सबूतों के अभाव में अदालत ने करण सिंह को राहत दे दी।
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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक