चिट्टा रखने के दोषियों को दो वर्ष का साधारण कारावास और दस हजार रूपए जुर्माना
चिट्टा रखने के दोषियों को दो वर्ष का साधारण कारावास और दस हजार रूपए जुर्माना


मंडी, 05 जून (हि.स.)। विशेष न्यायधीश -1 मंडी की अदालत ने अपने एक अहम फैसले में आरोपी नेता सिंह पुत्र श्याम लाल निवासी गांव ढलवानी डाकघर लागधार तहसील कोटली जिला मंडी व हुक्कम सिंह पुत्र बेलीराम निवासी गांव धवान डाकघर कोट तुंगल तहसील कोटली को बड़ी मात्रा में चिटटा रखने के दोष में दो वर्ष के साधारण कारावास के साथ दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज जिन्होंने इस मामले का अभियोजन किया ने बताया कि पहली जनवरी 2020 को पुलिस थाना सदर की एक पुलिस टीम नियमित गस्त व सुरागबरी के लिए मंडी शहर को रवाना हुए तो सुबह 11:15 बजे सकोहडी पुल से थोड़ा आगे जेलरोड़ में मस्जिद के पास पहुंचे तो सूचना मिली कि रत्तन जवैलर्स की इमारत में दूसरी मंजिल पर दो व्यक्ति रह रहे हैंजो मिलकर हिरोइन चिट्टा बेचने का काम करते हैं। उक्त गवाहों के साथ कमरे के दरवाजे के पास पहुंच कर दरवाजा खटखटाया तो कमरे से दो व्यक्ति दरवाजे के पर आए और उनका नाम व पत्ता पूछा गया।

पुलिस द्वारा पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम और पत्ता नेता सिंह पुत्र श्याम लाल निवासी गांव ढलवानी डाकघर लागधार तहसील कोटली जिला मंडी व हुक्कम सिंह पुत्र बेलीराम निवासी गांव धवान डाकघर कोट तुंगल तहसील कोटली जिला मंडी बताया। उक्त आरोपियों के कमरे की तलाशी लेने पर एक पॉलीथीन पाउच बरंग सफेद गांठ लगा हुआ जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें मटमैला सफेद रंग दो ठोस नुमा टुकड़े वाला पदार्थ प्राप्त हुआ और ठोस पथरनुमा टुकड़े से थोड़ा-थोड़ा पदार्थ खुरच कर निकाला और ड्रग डिटेक्ट किट से जांचने पर वह पदार्थ हेरोइन चिट्टा पाया गया, जिसका कुल वजन 13.16 ग्राम था। इस मामले में अनवेषण पूरा होने पर थाना अधिकारी ने मामले का चालान को माननीय न्यायालय में पेश किया।

जिला न्यायवादी मंडी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायलय के समक्ष 15 गवाह पेश किए। जिनकी गवाही को सही मानते हुए और दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क को सुनने के पश्चात माननीय न्यायलय ने इस मामले में उक्त दोषियों को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ एनडीपीएस की धारा 21,29 के तहत दो साल के साधारण कारावास के साथ दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जर्माना न देने पर दोषियों को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा