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नई दिल्ली, 04 जून (हि.स.)। राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना पासपोर्ट 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अभी विदेश जाने की अनुमति नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि वो निकट भविष्य में विदेश जाने की योजना नहीं बना रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि ये पासपोर्ट नवीनीकरण बनाने में आड़े नहीं आ सकता है। कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों में ये साफ है कि केजरीवाल को देश से बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। ऐसे में पासपोर्ट का 10 साल का नवीनीकरण की अनुमति देने में कोई बाधा नहीं है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा था कि केजरीवाल का पासपोर्ट 2018 में ही एक्सपायर हो गया। 10 जुलाई, 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था। 17 मई, 2024 को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी