सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर अदालत में पेश हुए
राउज एवेन्यू कोर्ट


नई दिल्ली, 04 जून (हि.स.)। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर बुधवार काे राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुआ। बुधवार काे जिस गवाह के बयान दर्ज होने थे, वो कोरोना से पीड़ित होने की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो सका। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को करने का आदेश दिया।

बुधवार काे सुनवाई के दौरान गवाह रविंद्र चौहान पेश नहीं हो सका। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि रविंद्र चौहान को कोरोना का संक्रमण हो गया है जिसकी वजह से वो कोर्ट नहीं आ सकता। सीबीआई ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने रविंद्र चौहान को 9 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दूसरे गवाह हरपाल कौर बेदी को 11 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके का 16 मई को क्राॅस एग्जामिनेशन किया गया था। 18 मार्च को फोरेंसिक विभाग के सीनियर साइंटिफिक अफसर अमितोष कुमार का बयान दर्ज के बयान दर्ज किए गए थे। 28 जनवरी को टाइटलर के आवाज के नमूने रिकॉर्ड करने वाले फोरेंसिक लेबोरेटरी के अधिकारी का बयान दर्ज किया गया था। कोर्ट में जगदीश टाइटलर के रिकार्डेड आवाज के नमूने को प्ले किया गया था।

इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्राॅस-एग्जामिनेशन 12 नवंबर, 2024 को किया गया था। लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी। जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो, उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो। टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी