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रांची, 28 जून (हि.स.)। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपित सुमित कुमार गुप्ता को न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। शनिवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समीर अखौरी ने पक्ष रखा।
पीड़िता की ओर से चुटिया थाना में 26 मई को दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि भवानी नगर, हरमू निवासी सुमित कुमार गुप्ता ने वर्ष 2022 और 2023 में शादी का झांसा देकर चुटिया स्थित एक होटल में उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में उसने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया और पीड़िता को अंधेरे में रखा।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस धोखे से उसे गंभीर मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचा है। इसके बाद आरोपित ने दो जून को अग्रिम राहत के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब अदालत ने सुनवाई के बाद सशर्त अग्रिम जमानत की अनुमति दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे