जानलेवा हमला मामले में जेल में बंद पूर्व पार्षद के भाई आसिफ हुसैन को नहीं मिली जमानत
रांची, 28 जून (हि.स.)। हिंदपीढ़ी के सेकंड स्ट्रीट निवासी अप्पू उर्फ इरशाद नामक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई मामले में जेल में बंद पूर्व पार्षद मो. असलम का भाई आसिफ हुसैन को सिविल कोर्ट रांची की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसकी ओर से दाखिल
फ़ाइल फ़ोटो  कोर्ट


रांची, 28 जून (हि.स.)। हिंदपीढ़ी के सेकंड स्ट्रीट निवासी अप्पू उर्फ इरशाद नामक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई मामले में जेल में बंद पूर्व पार्षद मो. असलम का भाई आसिफ हुसैन को सिविल कोर्ट रांची की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसकी ओर से दाखिल याचिका पर शनिवार को न्यायायुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 16 जून को याचिका दाखिल की थी। मामले में वह 12 जून को अदालत में सरेंडर किया था। तब से वह जेल में है। इसी मामले आरोपित मो. असलम ने गत गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर किया था। आरोपित पर हिंदपीढ़ी निवासी मो. कलीम पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। घटना का अंजाम बीते 22 जनवरी को दिया गया था। रिम्स में इलाज के दौरान हिंदपीढ़ी पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे