खरगोनः ब्लैक मेल और बलात्कार करने वाले को 10 वर्ष का कारावास
खरगोन, 27 जून (हि.स.)। सोशल मीडिया पर फेंक आईडी बनाकर युवती से दोस्ती कर संबंध बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
पैरवीकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे
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