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जौनपुर, 26 जून (हि.स.)। जमीनी विवाद के मामले में दो सगी बहनों की जघन्य हत्या के मामले में एडीजे द्धितीय रणजीत कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को दो आरोपितों को आजीवन कारावास और 25 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सिकरारा थाना अंतर्गत वादी जतिन पांडेय ने 18 नवम्बर, 21 को थाने पर लिखित शिकायत दिया कि उनके पट्टीदार आशीष पांडेय व ममता पांडेय ने पैतृक जमीन में बिना बटवारा किए शौचालय का निर्माण करवा रहे थे। जिसका उसने व उसकी बहनों पूर्णिमा व अंतिमा ने विरोध किया तो अचानक पति पत्नी आशीष पांडेय और ममता पांडेय ने उत्तेजित होकर बांका और फावड़े से उनकी सगी बहनों को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे दोनो बहनों की मौत हो गयी। उक्त घटना में दो अन्य आरोपित रमा शंकर पांडेय तथा सभाजीत हरिजन भी जो विवेचना के दौरान इस घटना में शामिल होने की पुष्टि हुई थी। इन दोनों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने बताया ट्रायल के दौरान कुल 11 गवाह पेश किये गए थे। इन गवाहों के बयान पर एडीजे द्वितीय ने सुनवाई करते हुए गुरुवार को आरोपित आशीष पांडेय और उनकी पत्नी ममता पांडेय को उक्त सजा से दंडित किया है। साथ ही विवेचना में शामिल किए गए दो अन्य अभियुक्त जिनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। उनके खिलाफ भी पत्रावली का निरीक्षण करके अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिए तैयारी की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव