पेंशनभोगियों एक जुलाई से 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा करें जीवन प्रमाण-पत्र
शिमला, 25 जून (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग एवं कोष नियमावली के अनुसार राज्य के सभी पेंशनभोगियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण-पत्र 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 2025 के बीच अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा।
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