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जगदलपुर, 25 जून (हि.स.)। जिले के बोधघाट थाना अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में कोटपा एक्ट 2003 के तहत आज बुधवार को राज्य सरकार के आदेशानुसार व बस्तर कलेक्टर एस हरीश के निर्देश एवं अपर कलेक्टर सीपी बघेल की अध्यक्षता में एवं पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के मार्गदर्शन पर गठित जिला प्रशासन की सयुक्त टीम कोटपा टास्क फोर्स समिति के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत आज जगदलपुर शहर में सार्वजनिक स्थानों, हॉट, बाजार, दुकान शैक्षणिक व सरकारी संस्थानों के आस-पास तम्बाकू उत्पाद के विक्रय, प्रचार, व खुले आम सार्वजिक जगह पर सिगरेट पीने वाले और पिलाने वाले दुकान संचालकों को सलाह व चालानी कार्रवाई की गई।
कोटपा टास्क फोर्स समितिके द्वारा अनिवार्य रूप से मादक पदार्थों के सेवन पर निषेध,और नुकसान होने वाले वैधानिक चेतावनी वाले स्टीकर लगाने हेतु समझाइश दी गई । साप्ताहिक चालनी आज शहर के अंतर्गत दंतेश्वरी कॉलेज, कलेक्टर आफिस, जिला सत्र न्यायालय, जिला पंचायत एवं बस स्टेंड के आस-पास चालानी कार्रवाई की गई जिला प्रशासन द्वारा गठित सयुक्त टीम में मुख्य रूप से बोधघाट थाना से मंसूर अली, स्वास्थ्य विभाग से नोडल यूएससाहू जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल, शिक्षा विभाग से जिला नोडल अधिकारी कमलेश रामटेके, महिला बाल विकास विभाग से नोडल शैलेन्द्र श्रीवास्तव, आबकारी विभाग से सुरेश पुरैना, नगर निगम जगदलपुर से विनय शर्मा स्वास्थ्य निरीक्षक, समाज कल्याण विभाग से दया दास मानिकपुरी उपस्थित हुए। इस कार्यवाही में विशेष सहयोग बोधघाट थाना प्रभारी लीलाधर राठौर एवम् स्टाफ का रहा।
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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे