झाबुआ: स्कोडा वाहन से बरामद हुई 432 बल्क लीटर शराब; कोरोबारी सहित एक नाबालिग गिरफ्तार
झाबुआ, 25 जून (हि.स.)। जिले के पेटलावद थाना क्षेत्र अंतर्गत बरबेट रोड़ पर पुलिस टीम द्वारा एक स्कोडा वाहन से 432 बल्क लीटर, अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, तथा नाबालिग आरोपित सहित एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण
बरामद शराब


झाबुआ, 25 जून (हि.स.)। जिले के पेटलावद थाना क्षेत्र अंतर्गत बरबेट रोड़ पर पुलिस टीम द्वारा एक स्कोडा वाहन से 432 बल्क लीटर, अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, तथा नाबालिग आरोपित सहित एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस जानकारी अनुसार वाहन सहित बरामद शराब का मूल्य करीब पांच लाख रुपए है।

प्रकरण में जानकारी देते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, पेटलावद, कमलेश शर्मा ने बुधवार को बताया कि बीती देर रात्रि को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कोडा कार (एम एच 06ए एस 6120) में अवैध शराब भरकर बदनावर-भैसोला मार्ग से लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम (थाना प्रभारी निर्भयसिंह भूरिया, चौकी प्रभारी सारंगी उप निरीक्षक दीपक देवरे, प्रधान आरक्षक केमता चौहान एवं भगतसिंह सोलंकी तथा आरक्षक प्रकाश मंडलोई) निर्दिष्ट मार्ग, बरवेट रोड पर पहुंची। वहां वाहनों की चेकिंग के दौरान उक्त कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक द्वारा वाहन को तेज गति से जामली की ओर लेकर भागने का प्रयास किया जाने लगा, ऐसे में पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा करते हुए घेराबंदी की। वाहन रुकवाने के दौरान चालक व उसका एक नाबालिग साथी वाहन से कूदकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम आशुवेन्द्र उर्फ धीरू पिता उदयभानसिंह तोमर (उम्र 30 वर्ष), निवासी ग्राम बरमुपुर, थाना औरैया (उ.प्र.) हाल निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी झाबुआ बताया।

पुलिस टीम द्वारा जब वाहन की वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 15 पेटी माउंट 6000 सुपर स्ट्रॉन्ग बियर, 15 पेटी हंटर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर, 08 पेटी गोवा व्हिस्की इस तरह कुल मात्रा 432 बल्क लीटर, (38 पेटियां) अवैध शराब पाई गईं, जिनका अनुमानित मूल्य ₹1,20,600/- पुलिस द्वारा शराब ले जा रही स्कोडा कार को भी बरामद किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत ₹4,00,000/- है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ़्तार कर अपराध क्रमांक 231/2025, धारा 34(2), 36 एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. उमेश चंद्र शर्मा