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रांची, 24 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने रांची के हेहल अंचल के अंचल अधिकारी को दो सप्ताह के अंदर प्रार्थी जितेंद्र सिंह का नाम पंजी दो में दर्ज कर लगान रसीद जारी करने का निर्देश दिया है। नहीं तो उनके ऊपर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या है मामला?
जितेंद्र कुमार का नाम पंजी दो में लगानदाता के तौर पर दर्ज था और वो वह अपने भूखंड के उपभोग के विरुद्ध लगान देते आ रहे थे। जिसे हेहल अंचल अधिकारी ने रद्द कर दिया था। अंचल अधिकारी की ओर से पंजी दो रद्द करने के बाद जितेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी जितेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र त्रिपाठी ने पक्ष रखा। अपनी बहस में उन्होंने कोर्ट को बताया कि अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता के दलील से सहमत होते हुए हेहल अंचल के अंचल अधिकारी घनयश्याम कुमार को दो सप्ताह के अंदर प्रार्थी का नाम पंजी दो में दर्ज करने का आदेश दिया और ऐसा नहीं करने पर पचास हजार रुपया दंड जमा करने का आदेश दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे