तृणमूल नेता हत्या मामले में एक को फांसी, 18 को उम्रकैद
हुगली, 24 जून (हि.स.)। आरामबाग महकमा अदालत ने 14 वर्ष पुराने तृणमूल नेता हत्या मामले में दोषी करार दिए गए एक अभियुक्त को फांसी तथा 18 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । अदालत ने इलाके के तृणमूल कार्यकर्ता बलदेव पाल को फांसी पर लटकाने का आदेश दि
तृणमूल नेता हत्या मामले में एक को फांसी, 18 को उम्रकैद


हुगली, 24 जून (हि.स.)।

आरामबाग महकमा अदालत ने 14 वर्ष पुराने तृणमूल नेता हत्या मामले में दोषी करार दिए गए एक अभियुक्त को फांसी तथा 18 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । अदालत ने इलाके के तृणमूल कार्यकर्ता बलदेव पाल को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है। इसके स्थान ही तृणमूल नेता साहेब पाल, पूर्व प्रधान तापस खान और छ: वा म कार्यकर्ताओं सहित 18 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

हुगली जिले के मुख्य लोक अभियोजक शंकर गंगोपाध्याय ने बताया कि 9 दिसंबर 2011 को गोघाट स्थित साओरा यूनियन हाई स्कूल की प्रबंध समिति के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। इसी दिन तृणमूल नेता शेख नईमुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में नईमुद्दीन की पत्नी ने गोघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यह मामला लंबे समय से चल रहा था। सोमवार को आरामबाग सबडिविजन के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश किशन कुमार अग्रवाल ने 19 लोगों को दोषी करार दिया। दोषियों में 6 सीपीएम, 1 फॉरवर्ड ब्लॉक और 12 तृणमूल कार्यकर्ता थे। हालांकि, बाम नेतृत्व का दावा है कि तृणमूल गुटीय प्रतिद्वंद्विता के कारण हुई घटना में उनके कार्यकर्ताओं को हत्या के मामले में फंसाया गया है। वे हाईकोर्ट जाएंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पाण्डेय