जयपुर, 23 जून (हि.स.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 महानगर प्रथम ने बिना जमीन भूखंड काटकर धोखाधडी करने वाले अभियुक्त जगदीश नारायण को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी मनोज जोशी ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर स्वयं की खरीदशुदा
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