आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को लेकर जिले में धारा 144 लागू
जालौन, 20 जून (हि.स.)। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा-144 दंप्रस) के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि इस माह /आगामी मा

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news