आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को लेकर जिले में धारा 144 लागू
जालौन, 20 जून (हि.स.)। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा-144 दंप्रस) के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि इस माह /आगामी मा
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001