धौलपुर जिले में 101 अवैध निजी अस्पतालों पर प्रशासन का छापा
धौलपुर जिले में 101 अवैध निजी अस्पतालों पर प्रशासन का छापा


अनियमितताओं पर लगाया 51 लाख का जुर्माना

धौलपुर, 2 जून (हि.स.)। जिले भर में सरकारी नियमों को धता बताकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले अवैध रूप से संचालित 101 निजी अस्पतालों और झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। यही नहीं ऐसे अस्पतालों में विभिन्न अनियमितताओं पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने बताया कि जिले में संचालित अवैध चिकित्सा संस्थानों पर प्रशासन ,पुलिस और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छापा मार कार्रवाई की गई। जिसमें 101 निजी अस्पताल और झोलाछाप का क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इस पर क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के निर्धारित प्रावधान अनुसार पंजीकरण नहीं करवाने पर जिले भर के 101 निजी अस्पताल और झोलाछाप डॉक्टरों पर जुर्माना लगाया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ धर्मसिंह मीणा ने बताया कि एस्टबलिसमेन्ट एक्ट के अनुसार चिकित्सा विभाग में पंजीयन बिना चिकित्सीय संस्थान को संचालित किये जाने पर प्रथम दृष्टया 50 हजार रूपये राशि का जुर्माना एवं अर्थदण्ड दिये जाने का प्रावधान है। जिसके तहत सैंपऊ में 34,राजाखेड़ा में 21,सरमथुरा में 16, बसेड़ी में 13 तथा धौलपुर में 6 अवैध निजी अस्पताल पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संभवत: पहली बार इस प्रकार की कार्यवाही करते हुए 51 लाख के करीब जुर्माना लगाया गया है। विभाग की कार्रवाई के बाद निजी अस्पताल और झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। सभी अवैध निजी अस्पताल अपने संस्थान बंद कर भूमिगत हो गए है। सीएमएचओ डॉ.मीणा ने बताया कि अवैध निजी अस्पताल और झोलाछाप के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित थानाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये, आदेश की प्रति तामील करवा कर डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिए जुर्माना राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के नाम जमा करवाने के लिए निर्देश दिए है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रदीप