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जयपुर, 4 जून (हि.स.)। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से राजधानी जयपुर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जो पांच जून से सात अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों में व्यावसायिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ.रामेश्वर सिंह ने बताया कि राजधानी जयपुर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जयपुर के सभी वित्तीय, वाणिज्यिक और व्यावसायिक संस्थानों जैसे बैंक, एटीएम, ज्वेलरी दुकानें, पेट्रोल पंप, मॉल, होटल, सिनेमाघर, शराब की दुकानें, रेस्तरां, बार, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को अपने परिसरों में और बाहर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। इन कैमरों में नाइट विजन तीस दिन की रिकॉर्डिंग स्टोरेज और पावर बैकअप की सुविधा होनी चाहिए। कैमरों को इस तरह स्थापित करना होगा कि वे प्रवेश-निकास द्वारों और महत्वपूर्ण गैर-निजी क्षेत्रों को कवर करें। इन कैमरों को सतत कार्यशील रखना और उनकी नियमित जांच करना संस्थानों की जिम्मेदारी होगी। संस्थानों को सीसीटीवी की जानकारी स्थानीय थाने में एक माह के भीतर जमा करानी होगी।
डॉ.रामेश्वर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे न केवल अपराधों की रोकथाम में सहायक होंगे, बल्कि आपराधिक घटनाओं के साक्ष्य के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये कैमरे आमजन और संस्थानों में कार्यरत लोगों के बीच सुरक्षा का विश्वास बढ़ाएंगे और व्यावसायिक गतिविधियों के विकास में भी योगदान देंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश