हाईकोर्ट का निर्देश –दो सप्ताह में दें प्रत्यावेदन, तीन माह में ले सरकार फैसला
नैनीताल, 19 जून (हि.स.)। हाईकोर्ट ने संविदा चालक और परिचालकों के नियमितीकरण से जुड़ी विशेष अपील पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर परिवहन विभाग को प्रत्यावेदन देने और सरकार को तीन माह के भीतर इस पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। खंड
नैनीताल हाईकोर्ट।


नैनीताल, 19 जून (हि.स.)। हाईकोर्ट ने संविदा चालक और परिचालकों के नियमितीकरण से जुड़ी विशेष अपील पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर परिवहन विभाग को प्रत्यावेदन देने और सरकार को तीन माह के भीतर इस पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने स्पेशल अपील को निस्तारित कर दिया।मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की।मामले के अनुसार, विनय कुमार सहित अन्य पांच ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वो 2006 से देहरादून में संविदा पर काम कर रहे है। याचिका में कहा गया है कि 2015 में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था, लेकिन उनकी नियमितिकरण को लेकर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। ​तब कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट से प्रार्थना की गई थी कि उनका नियमितिकरण किया जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपील को ​निस्तारित करते हुए परिवहन निगम को तीन माह के भीतर याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

...............

हिन्दुस्थान समाचार / लता