फिरोजाबाद, 19 जून (हि.स.)। न्यायालय ने गुरुवार को लूट के दोषी को 4 वर्ष 3 महीने की सजा सुनाई है। उसने अपने जुर्म का इकबाल किया। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना जसराना में अनुराग ने मुकदमा दर्ज कराया क
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