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हमीरपुर, 19 जून (हि.स.)। सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने नशीले पदार्थों से संबंधित एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए गुरुवार को सजा सुनाई। आरोपियों में अमित कुमार गाँव कोट मंसन्दन, पोस्ट ऑफिस भरेडी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर), मुकुल भट्टी, वार्ड नंबर 09, वाल्मीकि कॉलोनी, हमीरपुर और विवेक भारद्वाज गाँव सेर, डाकघर महल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर शामिल हैं।
अदालत ने आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत दो वर्ष की कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 29 के तहत छ महीने की कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में धारा 21(बी) के तहत तीन महीने का अतिरिक्त कारावास और धारा 29 के तहत 01 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।
19 मई 2023 को पुलिस गश्त पर थी और जलाडी-फतेहपुर लिंक रोड पर शाम लगभग 7:00 बजे एक कार (रजिस्ट्रेशन नंबर HP17E-5692) को रोका गया, जिसमें यह तीनों आरोपी सवार थे। कार की तलाशी लेने पर डैशबोर्ड से 11.607 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई जिला अटॉर्नी संदीप अग्निहोत्री ने की।
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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल राणा