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नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार को अपने यूट्यूब चैनल पर केरल की महिला नेता को लेकर अपलोड किए गए अपमानजनक वीडियो के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने केरल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
मलयालम पत्रकार नंदकुमार टीपी ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की है। नंदकुमार पर आरोप है कि उन्होंने केरल की एक महिला नेता के बारे में अपमानजनक वीडियो अपलोड किया था।
इस मामले में नंदकुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि नंदकुमार ने संबंधित महिला नेता की छवि खराब करने और उसके संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की।
इससे पहले 9 जून को केरल हाई कोर्ट ने नंदकुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। केरल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद नंदकुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी