हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
कामरूप (असम), 18 जून (हि.स.)। रंगिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने नौ साल पहले के हत्या के एक मामले में बुधवार को आरोपित बिपुल डेका को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आरोप
ন্যায়ৰ প্ৰতীক


कामरूप (असम), 18 जून (हि.स.)। रंगिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने नौ साल पहले के हत्या के एक मामले में बुधवार को आरोपित बिपुल डेका को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

आरोप पत्र के मुताबिक 04 सितंबर, 2016 को बाइहाटा चारियाली थाना क्षेत्र के नसत्र गांव के बिपुल डेका नामक व्यक्ति ने अपने आंगन में भाई रॉबिन डेका को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पीड़ित की पत्नी सावित्री डेका ने बाइहाटा चारियाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके तहत मामला 201/16 के तहत रजिस्टर किया गया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकुल चेतिया की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपित बिपुल डेका को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। न्यायालय के इस फैसले पर सावित्री डेका ने संतोष व्यक्त किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय