जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 18 जून (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना फरिहा क्षेत्र में कुछ लोगों ने सहीम को गोली मारकर घायल कर दि
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 18 जून (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना फरिहा क्षेत्र में कुछ लोगों ने सहीम को गोली मारकर घायल कर दिया था। वह 26 जनवरी को अपने दोस्त कुलदीप के साथ बाइक से अपने गांव खेड़िया आ रहा था।

रास्ते में हमलावरों ने उनकी बाइक रोक घटना को अंजाम दिया। घायल के भाई ने मामले में नसीम उर्फ कंजा, श्यामदार, नियामत, जफत खान, नूरे हसन व पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 जितेंद्र गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नारायण सक्सेना ने की।

मुकदमे के दौरान न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने नूरे हसन को जानलेवा हमले का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने श्यामदार को दोष मुक्त किया है।

न्यायालय ने नसीम उर्फ कंजा पुत्र नयामत अली निवासी खेड़िया व पप्पू उर्फ यासीन पुत्र हिकमत निवासी ईखू को 3/25 आर्म्स एक्ट में तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 5-5 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़