Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नैनीताल, 18 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के दौरान गोली लगने से फईम की मौत के मामले में बनभूलपुरा थाने में तैनात दारोगा से इंस्पेक्टर बने नीरज भाकुनी का तबादला जिले से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच संबंधी याचिका में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मृतक के भाई परवेज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को 6 मई 2024 को निर्देश दिए थे कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच करें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। याचिका में कहा कि इस संबंध में पुलिस ने इसकी जांच ही नहीं की। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने व परिवार को सुरक्षा दिलाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। इसकी जांच कराने के लिए पुलिस और प्रशासन से कई बार शिकायत की लेकिन पुलिस ने न तो इसकी जांच की और न ही इस मामले में एफआईआर ही दर्ज की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा था। लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। याचिका में कहा कि फईम की मौत हिंसा के दौरान नहीं बल्कि अज्ञात लोगों की गोली मारने से हुई है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / लता