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रांची, 18 जून (हि.स.)। मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपित अभिषेक झा की डिस्चार्ज पिटीशन पर बुधवार को रांची पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अभिषेक झा की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने बहस की। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की। दरअसल अभिषेक झा ने डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर कोर्ट से यह आग्रह किया है कि उन पर जो भी आरोप हैं, वह निराधार हैं और इस पूरे मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। अभिषेक झा मनरेगा घोटाला की आरोपित आईएसएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे