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प्रयागराज, 18 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोहदा ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल और दो अन्य की गिरफ्तारी पर अंतरिम आदेश से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र के संज्ञान लिए जाने तक याचियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ दिया।
कौशाम्बी के सैनी थाने में बीएनएस की धारा 103(1), 3(5) के तहत याचियों पर मुकदमा दर्ज है। याचियों ने मुकदमे को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में याचिका दाखिल की।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, प्रतिवादियों के अधिवक्ता और राज्य के वकील को सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को चल रही जांच में पूरा सहयोग करना होगा। यदि आरोपी व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो जांच अधिकारी को इस आदेश को वापस लेने के लिए न्यायालय में आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे