ब्रिटेन में महिला की हत्या मामले में पति को 'भगोड़ा' घोषित करने पर हाई कोर्ट ने नहीं लगाई रोक
नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की एक महिला की लंदन में हत्या के आरोपित पति को भगोड़ा घोषित करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्
दिल्ली हाईकोर्ट


नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की एक महिला की लंदन में हत्या के आरोपित पति को भगोड़ा घोषित करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने ये आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि महिला की लंदन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना गंभीर मामला है। ऐसे में अगर आरोपित गिरफ्तार किया जाता है, तो वो अपना कानूनी विकल्प आजमाकर नियमित जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है। सुनवाई के दौरान आरोपित के वकील वरुण देशवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत जांच के लिए किसी पुलिस अधिकारी ने नोटिस जारी नहीं किया। याचिकाकर्ता को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें लंदन की पुलिस की एक गोपनीय रिपोर्ट मिली है। उस रिपोर्ट में घटना का पूरा ब्यौरा है। आरोपित को सरेंडर करके जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपित 4 मार्च को गुरुग्राम में एक बैंक से पैसे निकालते देखा गया था। महिला का शव नवंबर, 2024 को आरोपित की कार से मिला था, जिसके बाद से वह फरार है। जब दिल्ली पुलिस को आरोपित के भारत में आने का संदेह हुआ, तो उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। उसके बाद आरोपित को ट्रायल कोर्ट ने एक मई को भगोड़ा घोषित कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के आदेश को आरोपित ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी