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नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने राजपूताना राइफल्स के जवानों के लिए फुट ओवरब्रिज के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार और कैंटोंमेंट बोर्ड को योजना पेश करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, हाई कोर्ट एक खबर का स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है। खबर में कहा गया था कि राजपूताना राइफल्स के जवान रोजाना सुबह परेड में शामिल होने के लिए गंदे नाले से गुजरते हैं। कई जगह ये नाला कमर तक गहरा भरा होता है। बुधवार काे कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस नाले में पानी नहीं भरना चाहिए, ताकि सैनिकों की आवाजाही में कोई समस्या नहीं हो।
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग, दिल्ली कैंटोंमेंट बोर्ड और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि वो इस मामले के जल्द समाधान के लिए एक संयुक्त बैठक करें, ताकि सैनिक रोजाना परेड करने जा सकें। कोर्ट ने दिल्ली कैंटोंमेंट बोर्ड को निर्देश दिया कि वो सेना की दूसरी एजेंसियों की सेवा लेने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा कि इस फुट ओवरब्रिज के निर्माण की लागत, डिजाइन और उसकी समय सीमा संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। कोर्ट ने कहा कि फुट ओवरब्रिज का लागत खर्च पीडब्ल्यूडी वहन करेगा। कोर्ट ने कहा कि पीडब्ल्यू की ओर से इस फुट ओवरब्रिज के निर्माण की स्वीकृति काफी पहले ही दी गई थी, लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी