रिश्वत मामले में महिला प्रधान और उसका पति दोषी करार, डेढ़-डेढ़ साल का कारावास और जुर्माना
रिश्वत मामले में महिला प्रधान और उसका पति दोषी करार, डेढ़-डेढ़ साल का कारावास और जुर्माना


धर्मशाला, 12 जून (हि.स.)। कांगड़ा जिला के इंदौरा उपमंडल की काठगढ़ पंचायत में महिला प्रधान व उसके पति को कारोबारी से स्टोन क्रशर की एनओसी की एवज में 10 लाख के रिश्वत मामले में दोषी करार देते हुए दोनों को अलग-अगल धाराओं के तहत डेढ़-डेढ़ साल कैद व 25 हज़ार जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में महिला प्रधान मंजू बाला को दो विभिन्न धाराओं के तहत एक में एक साल व दूसरे में छह माह का साधारण कारावास व 10 हज़ार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसमें महिला प्रधान को जुर्माना न अदा करने पर एक मामले में एक माह अतिरिक्त व दूसरे में दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही प्रधान के दोषी पति धर्मपाल को तीन मामलों में छह-छह माह की सजा व पांच-पांच हज़ार कुल मिलाकर 10 हज़ार जुर्माना ठोका गया है। उक्त तीनों सजाएं साथ-साथ चलेगी, साथ ही जुर्माना अदा न करने पर प्रति सजा एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास ओर भुगतना होगा।

जिला एवं सत्र न्यायालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विशेष सत्र न्यायधीश राजीव बाली ने उक्त फैसला सुनाया है। जिसमें विजिलेंस टीम नॉर्थ जोन की ओर से उक्त आरोपियों को रंगें हाथों पांच लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया