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नई दिल्ली, 12 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी । जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।
शब्बीर शाह के वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और जांच पूरी हो चुकी है। एनआईए की पहली पूरक चार्जशीट में शब्बीर शाह का जिक्र भी नहीं है। इस मामले में जल्द ट्रायल पूरा होने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस मामले में 400 गवाह हैं। इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शब्बीर शाह ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी ने कहा था कि शब्बीर शाह जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के भी संपर्क में रहा है। जमात-उद-दावा पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लगा चुका है। शाह, मोहम्मद शफी शायर के संपर्क में भी था जो जम्मू की जेल से निकलने के बाद अपने परिवार समेत पाकिस्तान भाग गया था। ईडी ने कहा कि इन गंभीर अपराधों की अभी आगे जांच करनी है। ऐसे में अगर शब्बीर शाह को रिहा किया गया तो पूरी साजिश का पता लगाने की प्रक्रिया को झटका लगेगा।
उल्लेखनीय है कि शब्बीर शाह फिलहाल तिहाड़ जेल में दो मामलों में बंद है। एक मामला टेरर फंडिंग का है और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का। शब्बीर शाह के खिलाफ 2005 के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2007 में केस दर्ज किया गया था। शब्बीर शाह को 25 जुलाई 2017 को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
हिन्दुस्थान समाचार /संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह