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15 जून को परिणाम घोषित होने तक लागू रहेंगे आदेश
रोहतक, 10 जून (हि.स.)। 15 जून को पंचायत उप चुनाव के तहत बनियानी व अटायल गांवों में स्थापित किए गए मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा हथियार इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए है। जारी किए गए आदेश के तहत 15 जून को अटायल व बनियानी गांवों के मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी रहेगी। यह आदेश 15 जून को मतदान के दिन मतगणना संपन्न करवाकर चुनाव परिणाम घोषित करने तक लागू रहेंगे।
जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए को पंचायत उप चुनाव के तहत जिला के गांव अटायल एवं बनियानी में होने वाले उप चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए है। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह द्वारा जारी आदेश के तहत अटायल गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में स्थापित किए गए मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सांपला के नायब तहसीलदार जितेंद्र को डयूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। बनियानी गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्थापित किए गए मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलानौर के नायब तहसीलदार दीपक को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल