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बाल अधिकारों की रक्षा के लिए डीएलएसए प्रतिबद्धः सीजेएम
झज्जर, 10 जून (हि.स.)। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव एवं सीजेएम विशाल के आदेश अनुसार गठित टीम द्वारा दीपक यादव पैनल अधिवक्ता के नेतृत्व में बाल श्रम के विरुद्ध शहर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चार बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। आरोपी प्रतिष्ठान के मालिक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है
टीम ने मंगलवार को बाईपास व शहर के क्षेत्रों में कई निजी होटलों व रेस्टोरेंट में निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम में दीपक यादव पैनल अधिवक्ता व कर्मजीत, रोशन लाल लेबर इंस्पेक्टर, मानव तस्करी विरोधी इकाई, राज्य अपराध शाखा से सब इंस्पेक्टर अमित ढाका, मनोज कुमार, संदीप जांगड़ा सीएसडब्ल्यू एमडीडी ऑफ इंडिया संस्था से टीम में शामिल रहे। टीम ने निरीक्षण के दौरान शहर में स्थित एक रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स शॉप पर चार बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया। चारों बच्चों को टीम ने बाल श्रम से मुक्त कराया गया और उक्त प्रतिष्ठान मालिक के विरुद्ध मुकदमा थाना शहर थाना झज्जर में चाइल्ड लेबर एक्ट की धारा 3,14, व जेजे एक्ट की धारा 75,79 के तहत दर्ज कराया गया ।
डीएसएसए सचिव एवं सीजेएम विशाल ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया की मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाल श्रम रोकने के लिए कृत संकल्प है। जिला में बाल श्रमिक करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज