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सरकार का उद्देश्य अधिकतम लोगों को राहत देना: ए.के. शर्मा
लखनऊ, 7 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत बिल राहत योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को एक और बड़ी राहत प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले 31 मार्च 2025 के बाद आंशिक भुगतान कर चुके उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया था, जिससे अनेक उपभोक्ता योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। विभिन्न जनपदों के दौरे और विद्युत बिल राहत शिविरों के निरीक्षण के दौरान कई उपभोक्ताओं ने मंत्री से आग्रह किया कि अप्रैल, मई, जून आदि महीनों में उन्होंने कुछ न कुछ भुगतान अवश्य किया है, किंतु फिर भी उनका काफी बकाया शेष है। इसलिए उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाए।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं की इस पीड़ा और वास्तविक स्थिति को समझते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को योजना के लाभ से वंचित न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिकतम लोगों को राहत देना है, इसलिए भुगतान कर चुके किन्तु अब भी बकायेदार उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलना चाहिए।
ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के क्रम में अब 30 नवंबर 2025 तक भुगतान करने वाले ऐसे सभी उपभोक्ताओं को भी विद्युत बिल राहत योजना में शामिल कर लिया गया है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा । जनहित में लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले से प्रदेशभर के उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने वास्तव में जनता की परेशानी को समझा और राहत प्रदान करने का सार्थक प्रयास किया है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम उपभोक्ता हित और संवेदनशील प्रशासन की स्पष्ट मिसाल है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा