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जिलाधिकारी ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश, 4 दिसंबर से 5 जनवरी तक लागू
औरैया, 05 दिसंबर (हि. स.) । उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की वर्षगांठ पर विभिन्न संगठनों द्वारा काला दिवस व शौर्य दिवस मनाए जाने तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होने के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने लोक एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 04 दिसंबर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
डीएम ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, आमसभा, प्रदर्शनी या मेला आयोजित नहीं किया जा सकेगा। केवल शव यात्राएं प्रतिबंध से मुक्त होंगी। किसी भी धार्मिक स्थल, न्यायालय, व्यावसायिक संस्थान एवं परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म विशेष के विरुद्ध भड़काऊ बयान, सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने वाली पोस्ट या किसी प्रकार की सामग्री संग्रहित कर अशांति फैलाने का प्रयास दंडनीय अपराध होगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर उपयोग, पटाखा भंडारण, सड़क जाम, यातायात बाधित करना भी निषिद्ध है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को छोटी घटनाओं पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार