विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग भी रह सकते हैं साथ-हाईकोर्ट
जयपुर, 04 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रेमी युवक को सुरक्षा देने से जुडे मामले में कहा है कि विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग युवक-युवती अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। वहीं अदालत ने नोडल अधिकारी को कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं की ओ

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