राजगढ़ः महिला को आत्महत्या के लिए के उकसाने के मामले में आरोपित पति को पांच साल की सजा
राजगढ़, 11 दिसम्बर (हि.स.)। सत्र न्यायाधीश राजगढ़ पीठासीन अधिकारी राजीव म.आप्टे की कोर्ट ने गुरुवार को विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपित पति को पांच साल की सजा और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित
मामले में आरोपित पति को पांच साल की सजा


राजगढ़, 11 दिसम्बर (हि.स.)। सत्र न्यायाधीश राजगढ़ पीठासीन अधिकारी राजीव म.आप्टे की कोर्ट ने गुरुवार को विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपित पति को पांच साल की सजा और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक राजगढ़ विजयसिंह सिसोदिया ने की। जानकारी के अनुसार 21 नवंबर 2023 को पार्वतीबाई दांगी निवासी नयागांव खुमानपुरा की जहर खाने से मौत हो गई।

मामले में मृतिका की मां भुलीबाई निवासी दांगी मौहल्ला जीरापुर ने बताया कि डेढ़ साल पहले पार्वतीबाई का विवाह राजेश पुत्र राधेश्याम दांगी निवासी नयागांव खुमानपुरा से हुआ था। भाई दौज के दिन उसका देवर महेश लेने पहुंचा था, जिसे ससुराल भेज दिया गया। 21 नवंबर को महेश ने फोन लगाकर सूचना दी कि पार्वतीबाई ने जहर खा लिया है, सूचना पर जीरापुर अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतिका के परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपित पति राजेश के खिलाफ धारा 498ए, 306 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपित राजेश पुत्र राधेश्याम दांगी निवासी खुमानपुरा को धारा 498ए में एक साल का कारावास व 500 रुपए का जुर्माना, धारा 306 के तहत पांच साल का कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक