नई दिल्ली, 06 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को झटका दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने पासपोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के मामले को निरस्त करने से इनकार कर दिया है।
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