एंगलिंग के बहाने मछलियों से क्रूरता के मामले पर उच्च न्यायालय ने सरकार से किया जवाब तलब
नैनीताल, 21 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ क्रूरता करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर
एंगलिंग के बहाने मछलियों से क्रूरता के मामले पर उच्च न्यायालय ने सरकार से किया जवाब तलब


नैनीताल, 21 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ क्रूरता करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड में एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ क्रूरता की जा रही है। याचिका में कहा कि उन्होंने वन विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर रहते हुए उत्तराखंड में एंगलिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने इस पर से रोक को हटा दिया, जो गलत है। याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार अपने बनाए कानून का उल्लंघन कर रही है। याचिकाकर्ता ने एंगलिंग पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की ति​थि नियत की।

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हिन्दुस्थान समाचार / लता