इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर एनआईए को 26 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपित और सांसद इंजीनियर रशीद को आगामी संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को समय दे दिय
पटियाला हाउस कोर्ट  (फाइल फोटो)


नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपित और सांसद इंजीनियर रशीद को आगामी संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को समय दे दिया है। एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने एनआईए को 26 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

कोर्ट ने 19 नवंबर को इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर में शुरू हो रहा है। इसके पहले कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को सितंबर में हुए उप-राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव-2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी। राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।

पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च, 2022 को इंजीनियर रशीद के अलावा हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया। 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई।

एनआईए के मुताबिक हाफिज सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया। इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने , सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी