एमए रोड, रेजीडेंसी रोड ‘नो ई-रिक्शा जोन’ घोषित
श्रीनगर, 20 नवंबर (हि.स.)। अधिकारियों ने गुरुवार को श्रीनगर शहर के दो बड़े हिस्सों को ‘नो ई-रिक्शा ज़ोन’ के तौर पर नोटिफ़ाई किया ताकि ट्रैफ़िक को आसान बनाया जा सके और कमर्शियल हब में भीड़ कम की जा सके। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफ़िसर कश्मीर की तरफ़ से जारी एक ऑ
एमए रोड, रेजीडेंसी रोड ‘नो ई-रिक्शा जोन’ घोषित


श्रीनगर, 20 नवंबर (हि.स.)। अधिकारियों ने गुरुवार को श्रीनगर शहर के दो बड़े हिस्सों को ‘नो ई-रिक्शा ज़ोन’ के तौर पर नोटिफ़ाई किया ताकि ट्रैफ़िक को आसान बनाया जा सके और कमर्शियल हब में भीड़ कम की जा सके।

रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफ़िसर कश्मीर की तरफ़ से जारी एक ऑर्डर में यह फ़ैसला 13 नवंबर, 2025 को हुई रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग के बाद लिया गया। यह रोक मौलाना आज़ाद रोड (जहांगीर चौक से जम्मू-कश्मीर बैंक हेडक्वार्टर) और रेजीडेंसी रोड (हरि सिंह हाई स्ट्रीट से जम्मू-कश्मीर बैंक हेडक्वार्टर) पर लागू होती है, और तुरंत लागू हो जाती है।

ऑर्डर में आगे कहा गया है कि इस कदम का मकसद हाई-डेंसिटी ज़ोन में गाड़ियों की आसान आवाजाही पक्का करना है जहाँ बार-बार ई-रिक्शा के रुकने और धीमी स्पीड से चलने से अक्सर ट्रैफ़िक फ्लो में रुकावट आती है। आरटीओ कश्मीर ने चेतावनी दी है कि किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता