नाबालिग सुसाइड केस में दोषी को तीन साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपए जुर्माने की सजा
दौसा, 18 नवंबर (हि.स.)। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के सुसाइड केस से जुड़े मामले ने आरोपी को छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए 3 साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटनाक्रम 28 जुलाई 2022 का जिले के एक गांव का है, सम्बन्ध में प

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news