नैनीताल, 12 अगस्त (हि.स.)। उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होने के बाद जनपद में पूर्व से संचालित उन सभी होटल और रिसॉर्ट संचालकों के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिनके पांच वर्षीय पंजीकरण की अवधि 5
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