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अनूपपुर, 08 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने अवैध रुप से 599 किलो गांजा बिना किसी अनुज्ञप्ति के ट्रक में परिवहन करने वाले आरोपी धनंजय सिंह पटेल की जमानत ने की निरस्त कर दिया हैं। आरोपी केन्द्रीय जेल जबलपुर में बंद है।
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया कि घटना 25 दिसंबर 2025 को एस.टी.एफ.भेापाल इकाई जबलपुर को सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक जेएच 02 बीएल 7103 ओडिशा के संभल से मैहर जा रहा है जो जैतहरी की ओर आ रहा है जिसमें भारी मात्रा में अवैध गांजा है, टीम ने अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत घने जंगल मार्ग पर ट्रक को पकडा जिसमें 599 किलोग्राम गांजा को जप्त किया साथ ही दो आरोपी धनंजय सिंह पुत्र विशाल सिंह दीनापुर जिला सतना और अंकित विश्वकर्मा पुत्र हरिहर विश्वकर्मा ग्राम कामर्दी जिला सीधी को गिरफ्तार किया है। गांजा ड्रायवर केबिन के पीछे करीब 03 फिट जगह पर पैक कर पीछे से लोहे की प्लेट लगाकर पैक किया गया था जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति नही बता सकता था कि इसके अंदर कुछ होगा। उसके अंदर से 94 पैकेट अवैध गांजा मिले। जिस पर अपराध की धारा 8/20 एनडीपीएस का पंजीबद्व किया गया।
आरोपियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु जमानत आवेदन दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला